मेडिकल डिवाइसेज हुई और भी सुरिक्षत, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया ये नियम

इस नियम के तहत अब सभी मेडिकल डिवासेज बनाने वाली कंपिनयों को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSO) के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सर्टिफिकेट लेना होगा.

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